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लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की तैयारी के मद्देनज़र मतदाता सूची पर्ची वितरण के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक…

कार्य योजना निर्धारित कर आगामी 5 मई तक शत प्रतिशत मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश…

निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि सभी तैयारियां ससमय पूर्ण कर निर्भीक एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराया जा सके: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त…

सरायकेला:संजय मिश्रा

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सरायकेला। लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की तैयारी के मद्देनज़र मतदाता सूची पर्ची वितरण के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के द्वारा उत्कलमणि गोपबंधु दास नगर भवन सरायकेला में 51-सरायकेला तथा 57-खरसावां विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलधिकारी सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं बीएलओ सुपरवाइजर के साथ बैठक कर कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस दौरान उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि सरायकेला एवं खरसावां विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ को विगत दिनांक 25 अप्रैल मतदाता पर्ची उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका वितरण आगामी 5 मई तक निश्चित रुप कराया जाना है। उपायुक्त ने माइक्रो प्लान तैयार कर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए बीएलओ के माध्यम से शत प्रतिशत मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिया।

इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी एवं कर्मी निर्वाचन संबंधित दायित्वों का निर्वहन सजगता के साथ साथ पूरी ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि सभी तैयारियां ससमय पूर्ण कर जिले में निर्भीक एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराया जा सके।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण तंत्र को और अधिक सुव्यवस्थित करने और अधिक पारदर्शिता लाने को लेकर निर्देश दिए। इसके तहत मतदाता सूची पर्ची (वोटर इनफॉरमेशन स्लिप) का वितरण नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से प्रारंभ किया जाना है। अतः मतदान की तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व वितरण का कार्य संपन्न कराएं। निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा मतदाता सूची पर्ची (वोटर इनफॉरमेशन स्लिप) बीएलओ के माध्यम से वितरण हेतु शेड्यूल तैयार किया जाएगा।

जिसकी प्रति राजनीतिक दलों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके एजेंट को भी उपलब्ध कराए। मतदाता सूची पर्ची (वोटर इनफॉरमेशन स्लिप) वितरण की पूरी प्रक्रिया का गहन अनुसरण संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी भी अपने स्तर से नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे। मतदाताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले मतदाता सूची पर्ची (वोटर इनफॉरमेशन स्लिप) बीएलओ के मूल हस्ताक्षर से निर्गत किया जाए यह सुनिश्चित करें।

बीएलओ के द्वारा मतदाता सूची पर्ची (वोटर इनफॉरमेशन स्लिप) संबंधित मतदाता या मतदाता के परिवार के वयस्क सदस्य जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, को उपलब्ध कराया जाएगा। तथा प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान निश्चित रूप से प्राप्त किया जाए। बीएलओ द्वारा मतदाता सूची पर्ची (वोटर इनफॉरमेशन स्लिप) का बल्क में वितरण नहीं किया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में मतदाता सूची पर्ची (वोटर इनफॉरमेशन स्लिप) के वितरण में बूथ अवेयरनेस ग्रुप एवं अर्बन लोकल बॉडीज की सहायता ली जा सकती है। अवतरित मतदाता सूची (वोटर इनफॉरमेशन स्लिप) के आधार पर अगले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में को वोटर टर्नआउट वाले मैदान केन्द्रों पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिनके पास पुराना लिमिटेड वोटर कार्ड है, बीएलओ द्वारा ऐसे मतदाताओं से भी रंगीन फोटो के साथ प्रपत्र 8 प्राप्त किया जाए ताकि मतदाता सूची में संबंधित मतदाता का फोटो अद्यतन एवं पहचान योग्य किया का सकें।

लोकसभा आम चुनाव-2024 की समाप्ति के पश्चात विधानसभा आम चुनाव-2024 के निमित दिनांक 1.10.2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी बीएलओ मतदाता सूची के उक्त रंगीन प्रति का सम्यक उपयोग कर मतदाता सूची में विद्यमान सभी ब्लैक एंड व्हाइट/न्यूनतम गुणवत्ता वाली या वैसे फोटो जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के अनुरूप नहीं है, को अच्छी गुणवत्ता वाले फोटोग्राफ से प्रतिस्थापित करने हेतु निश्चित रूप से संबंधित मतदाता से प्रपत्र 8 एवं रंगीन फोटो प्राप्त करेंगे।

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