Spread the love

अपने परिवार में हुए प्रत्येक जन्म और मृत्यु का निबंधन समय पर अवश्य कराएं : उपायुक्त….

सरायकेला। सरायकेला स्थित टाउन हॉल में जिला स्तरीय जीवनांक सांख्यिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी फैजान सरवर द्वारा जन्म-मृत्यु निबंधन के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही जन्म-मृत्यु निबंधन में होने वाली समस्याओं को दूर करने के विषय में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

Advertisements
Advertisements

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की जानकारी देते हुए बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र लेना बच्चे का प्रथम वैधानिक अधिकार और पहचान पत्र है। जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों में भी इनका महत्व है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के तहत घर के मुखिया या सगे संबंधी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोटवार को घर में जन्म मृत्यु घटित होने पर, गांव के मामले में मुखिया द्वारा जन्म मृत्यु होने पर पंचायत सचिव को घटना घटित होने पर 21 दिनों के भीतर सूचना देना आवश्यक है। अस्पताल या अन्य संस्थाओं में जन्म मृत्यु होने पर अस्पताल संस्थाओं के प्रभारी द्वारा जिला रजिस्ट्रार को सूचना दिया जाना है। नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों के अधिकारी हैं रजिस्ट्रार के रूप में काम करते हैं। निजी अस्पतालों द्वारा नगरीय निकायों के रजिस्ट्रार को उनके अस्पताल में हुए जन्म मृत्यु की सूचना दी जानी है। उन्होंने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ससमय निर्गत करने एवं शत प्रतिशत ऑनलाइन के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए।

साथ ही कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करने तथा मृतक के निकटतम परिजन द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि मृतक के परिजन प्रपत्र से संतुष्ट नहीं होते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइडलाइन फॉर ऑफिशल डॉक्युमेंट्स फॉर कोविड-19 डेथ द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार सरकार द्वारा जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र में शामिल एनेक्सचर 2 में दिया जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि विवाह निबंधन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत संबंधी समीक्षा के क्रम में देखा गया है कि जागरूकता के अभाव के कारण शादी निबंधन एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत की संख्या अत्यधिक नहीं रहती है। इसी जागरूकता के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिसमें पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत कर्मियों को पंजीकरण निर्गत संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जा सके।

उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अतिसंवेदनशील कार्य करने का निर्देश दिया। ताकि समय से विवाह निबंधन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में लोगों का पंजीकरण नहीं होने के कारण लाभुक सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। साथ ही बच्चों के नामांकन एवं अन्य कई कार्य में प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याएं आती हैं। उन्होंने इस कार्य को टीम वर्क के साथ प्राथमिकता देते हुए करने की अपील की। कार्यक्रम को सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सहित अन्य ने भी संबोधित करते हुए विवाह निबंधन एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के महत्व की जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह रजिस्ट्रार, नगर पंचायत सरायकेला के रजिस्ट्रार, गम्हरिया प्रखंड के सभी पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद रहे।

Advertisements

You missed