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जाती प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर अंचलाधिकारी ने की

शिक्षको संग बैठक, दिए कई निर्देश……

सरायकेला : अंचलाधिकारी सुरेश कुमार सिन्हा ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर बालक मध्य विद्यालय सरायकेला में सोमवार को प्रखंड के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की. बैठक में अंचलाधिकारी ने शिक्षको की जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में उनकी भूमिका के बारे में बताते हुए प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर प्रशिक्षण दिया.

उन्होंने बताया कि आवेदक अपना आवेदन लेकर विद्यालय में जाएंगे। जहां शिक्षको द्वारा उनका फॉर्म भरा जाएगा। एवं इससे संबंधित उपयुक्त कागजात कि जांच भी की जाएगी. जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक कागजात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक का भारत का नागरिक होने के साथ झारखंड का निवासी होना जरूरी है इसके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए सितंबर 1950 से,अनुसूचित जाति के लिए अगस्त 1950 से, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नवंबर 1978 से तथा केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सितंबर 1993 से झारखंड का निवासी होना आवश्यक है, इसके लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ कागजात के रूप में भू- निबंधन कागजात,प्रमाणित मतदाता सूची,सरकारी दस्तावेज अथवा रेकर्ड ऑफ राइट्स(रिविजनल अथवा म्युनिसिपल) में से कोई भी एक कागजात सामिल करना जरूरी होगा.

शिक्षक सभी कागजातो का भलिभाँती जांच करने के बाद आवेदन को प्रखंड संसाधन केंद्र में भेजेंगे। जहां से उसे आगे की कार्यवायी के लिए अग्रसारित किया जाएगा. मौके पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रविकांत भकत,सीआरपी कालीपद महतो,राजेंद्र नंदा सहित कई विद्यालय प्रधान उपस्थित रहे.

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