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दुमका : अवैध खनन एवं परिवहन को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश 

मौसम गुप्ता… ✍️

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# 10 जून 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक – उपायुक्त 

उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के सभी प्रखंडों में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन अधिक से अधिक वाहनों की जांच सुनिश्चित की जाए तथा जांच के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाए। बिना वैध कागजात के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन एवं अवैध परिवहन को चिन्हित करते हुए लगातार कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध खनन किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए तथा इस पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं चिन्हित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन वाले क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि चिन्हित क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से नियमित निगरानी की जाए ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। ड्रोन निगरानी के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि एनजीटी के निर्देशों के तहत दुमका जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से दिनांक 10 जून 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक बालू उठाव पर पूर्णतः रोक रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अवधि के दौरान बालू के अवैध उठाव एवं परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

बैठक में डीएफओ, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी आदि उपस्थित थे।

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