
राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मई को, 25 अप्रैल को एन.आई. एक्ट विशेष लोक अदालत

Arjun Kumar….✍️
रांची । न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर तथा सदस्य सचिव, झालसा कुमारी रंजना अस्थाना एवं न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय, रांची में 25 अप्रैल 2026 को एन.आई. एक्ट से संबंधित विशेष लोक अदालत एवं 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 10.04.2026 को रांची स्थित मीटिंग हॉल में न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यवहार न्यायालय, रांची के सभी न्यायिक पदाधिकारी एवं न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान न्यायायुक्त ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक नोटिस का तामिला सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगामी लोक अदालतों में ज्यादा से ज्यादा लंबित वादों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने लोक अदालत को सुलह-समाधान का प्रभावी माध्यम बताते हुए मामलों के त्वरित निष्पादन पर बल दिया। डालसा सचिव ने बताया कि जिन वादकारियों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने मामलों का निबटारा कर समय और धन की बचत कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी वाद, श्रम विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक मामले, चेक बाउंस (एन.आई. एक्ट) के मामले, वन, बिजली, ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान एवं माप-तौल से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी न्यायालयों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजा जाए। साथ ही 25 अप्रैल को आयोजित होने वाली एन.आई. एक्ट विशेष लोक अदालत की तैयारी भी जोरों पर है तथा वादकारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 09.04.2026 को सभी सरकारी विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागों को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही ऋण वसूली प्राधिकरण एवं सर्टिफिकेट पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता-2” के तहत अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता हेतु भेजा जाए, ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निष्पादन हो सके।

