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कहां है शिक्षा अधिकार अधिनियम, जामदा के 14 बच्चे पढ़ाई से वंचित, शिक्षा विभाग मौन…….

 

*_कई बच्चे दूर के विद्यालय में लिए नामांकन लेकिन वह भी हो गए ड्रॉपआउट_*

_जमशेदपुर पोटका : शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हमारा अधिकार है | शिक्षा विभाग इसमें कोई रुचि नहीं लेता, जिसके कारण प्राथमिक विद्यालय जामदा के 14 बच्चों का अब तक किसी भी विद्यालय में नामांकन नहीं हो पाया जबकि शिक्षक द्वारा बालपंजी के तहत अगले वर्ष बच्चों का नामांकन होना है इस हेतु बच्चों सूची दी जाती है उसको भी दरकिनार किया गया |_

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*_क्यों नहीं हुआ नामांकन जानते हैं_*

_जामदा के 14 बच्चों का स्थानांतरण ढाई किलोमीटर दूर खड़बांध के पास कर दिया गया इतने छोटे-छोटे बच्चे ढाई किलोमीटर दूरी कैसे तय करेंगें | इन बातों को शिक्षा विभाग ने नहीं सोचा, इसके कारण बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया |_

_शिक्षा अधिकार अधिनियम कहता है

कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है |_