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सरायकेला : सरायकेला बीडीओ कार्यालय को सील कर उनके चल-अचल संपत्तियों को जप्त किया… 

जगबंधु महतो… ✍️

सरायकेला : मनरेगा योजना में मजदूरी भुगतान की गड़बड़ी के आरोपी में कानून के घेरे में फंसा सरायकेला के बीडीओ ।

मनरेगा मजदूर चांद मुनि मुंडारी को मजदूरी का 73000 भुगतान नहीं करने के मामले में सरायकेला सिविल जज आशीष अग्रवाल की अदालत ने कार्रवाई करने की आदेश दिया। कानूनी प्रक्रिया के साथ बीडीओ कार्यालय को सील कर उनके चलंत संपत्तियों को जप्त कर नीलम करने का आदेश जारी किया है ।
उक्त आदेश के आलोक में मंगलवार को न्याय नाजीर गोविंद कुमार के साथ पहुंचे न्यायालय कर्मियों ने बीडीओ कार्यालय को सील करते हुए वहां मौजूद सभी चल संपत्तियों को जप्त कर लिया है ।‌ इसमें बीडीओ की सरकारी गाड़ी संख्या JH22C- 3793 के अलावा कार्यालय के अलमारी, टेबल- कुर्सी, फ्रिज, एसी, पंखे सहित सभी प्रकार के चल संपत्ति शामिल हैं ।
बताया जा रहा है कि यह मामला 2005- 06 का है । पीड़ित मजदूर ने बकाया मजदूरी के भुगतान को लेकर कोर्ट का शरण लिया था । कोर्ट में इस मामले को वाद संख्या 5/ 2024 दर्ज किया गया था ।

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