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ब्राउन शुगर तस्करी मामले में एडीजे टु की अदालत ने आरोपी तबस्सुम को सुनाई 6 साल सश्रम कारावास के साथ ₹30000 जुर्माने की सजा…

सरायकेला:संजय मिश्रा

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सरायकेला: ब्राउन शूगर तस्करी करने के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे टु अमित शेखर की अदालत ने मामले की आरोपी तब्बसुम को भादवि की धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत छह वर्ष व तीस हजार की जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष साधारण कारावास की भी सजा दिया गया है. मामला आदित्यपुर थाना क्षेत्र का है.

मामले पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पुलिस गश्ती के दौरान इमली चौक के समीप एक स्कुटी के समीप दो महिलाएं थी, जो पुलिस को देखते ही भागने लगी. उसमें से पुलिस ने तब्बसुम को पकड लिया। पुछताछ पर बताया कि ब्राउन शुगर खरीदने आयी है और जमशेदपुर में ले जाकर बेचती है. पुलिस ने स्कुटी के अंदर रखे 40 पुडिया ब्राउन शुगर बरामद किया था.

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