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उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक; सड़क दुर्घटनाओ पर नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों को विभिन्न माध्यम से जागरूक करने के दिए गए निर्देश…

यातायात नियमों का उल्लंघन करने, ओवर स्पीडिंग करने तथा अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश…

सरायकेला:संजय मिश्रा

सरायकेला। जिला दण्डधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत की गई। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार, उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, सभी अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी समेत अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उदेश्य से पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन का बिंदुवार समीक्षा करते हुए आदेश के अनुपालन ना करने वाले पदाधिकारियों तथा बैठक में अनुपस्थित JARDCL के सदस्य को शोकोज करने के निर्देश दिया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर आचर्य शमाद ने बताया कि विगत माह सितम्बर में विभिन्न स्थलों पर कुल 17 दुर्घटना हुई जिसमें 12 लोगों की मृत्यु तथा 7 लोग धायल हुए। वही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के उल्लंघन हेतु चलाए जा रहे सघन जांच अभियान में कुल 19,32,450 रूपए जुर्माना के रूप में वसूल की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 4 ब्लैकस्पॉट चिन्हित किए गए है।

जिनमें दुगनी, टोल रोड मोड, घोड़ा बाबा मोड़ एवं बड़ा आमदा खरसावां शामिल है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में हो रहे सड़क दुर्घटनाओ पर नियंत्रण करने तथा लोगों को सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के अनुपालन के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें। विभिन्न विद्यालय तथा उच्च विद्यालयों में सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के अनुपालन हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के अनुपालन करने तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करने हेतू आवश्यक जानकारियां साझा करें।

इस दौरान उन्होंने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रोड साइनेज की संख्या बढ़ाने, जागरूकता संबंधित फ्लेक्स स्थापित करने तथा यातायात नियमों के उल्लंघन, अवैध पार्किंग, ओवर स्पीडिंग तथा ड्रंक एंड ड्राइव पर नियम संगत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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