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कोविड-19 संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं इसके संभावित प्रसार को रोकने के लिए

उपायुक्त ने जारी किए 15 तक के लिए निर्देश….

सरायकेला। कोविड-19 महामारी के फैलाव से बचाव के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल ने आगामी 15 जनवरी तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें उन्होंने सभी वर्गों के लिए गाइड लाइन तय करते हुए दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।

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-:   आम अपील  :-

विवाह एवं अंतिम संस्कार सहित सभी आउट डोर कार्यक्रम में 100 व्यक्तियों से अधिक का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा। इंदौर कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों या हॉल क्षमता का 50% से अधिक का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान, विद्यालय, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। परंतु विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी। सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। अधिकतम 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य निजी कार्यालयों में 50% मानव संसाधन की उपस्थिति के साथ कार्यालय संचालन की अनुमति होगी। सभी प्रकार के स्विमिंग पूल, जिम, स्टेडियम, चिड़ियाघर, पार्क एवं पर्यटक स्थल पूर्णत: बंद रहेंगे। सभी रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग मॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट, बार, दवा की दुकान है और पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य सभी दुकाने एवं शॉपिंग प्रतिष्ठान रात्रि 8:00 बजे के बाद नहीं खुले रहेंगे। सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार का मेला एवं प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेगा। बिना मास्क या फेस कवर के किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश पर रोक रहेगा। खाने-पीने की अवधी को छोड़कर सार्वजनिक स्थान पर मास्क के साथ फेस कवर बनाना अनिवार्य होगा। इन सभी दिशानिर्देशों के साथ-साथ राज्य के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों के लिए :-

कंटेनमेंट जोन में आम नागरिकों के लिए धार्मिक स्थल और पूजा स्थल बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खोलने की अनुमति होगी। किसी भी धार्मिक स्थान या पूजा स्थल में किसी भी समय उपस्थित व्यक्तियों की संख्या दो व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी। जिसमें कुल सीमा 100 व्यक्ति या धार्मिक स्थल के क्षमता की 50% रहेगी। धार्मिक स्थल या पूजा स्थल पर भक्तों को आसपास के क्षेत्र या गली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए आगंतुकों के लिए गोल घेरा देना अनिवार्य हैं। बैठने की व्यवस्था भी पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की जानी होगी। किसी भी अवसर पर या दैनिक रूप से भीड़ होने पर धार्मिक स्थल या पूजा स्थल के प्रभारी जिला प्रशासन को इसकी लिखित रूप से सूचना देते हुए धार्मिक स्थल या पूजा स्थल को जनता के लिए तब तक बंद रखेंगे जब तक जिला प्रशासन हस्तक्षेप और प्रवेश को नियंत्रित नहीं कर लेती हैँ। फेस कवर और मास्क के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। पुजारी एवं पादरियों आदि के लिए भी मंत्र, भजन एवं प्रार्थना आदि की अवधि सहित मास्क पहनना अनिवार्य है। मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों और घंटी को छूने की अनुमति नहीं होगी। सामूहिक गायन, समूह एवं गायन बजाने वालों में गायन की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद की अनुमति नहीं होगी। पवित्र जल, भोग और प्रसाद वितरण के वितरण और छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों पर प्रवेश के क्रम में हैंड हाइजीन और थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा होनी चाहिए। लक्षणहीन व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए राज्य के निर्देश लागू रहेंगे :-

सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढकने वाले फेस कवर एवं मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह है। आम जनों को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल करने एवं ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने की सलाह है।

दुकाने ऐसे होंगी संचालित :-

दुकानदारों द्वारा सभी एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। दुकानदार सुनिश्चित करेंगे कि सभी ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान की खरीददारी करें। दुकान के सभी कर्मचारी और ग्राहकों को फेस कवर एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी श्रमिक एवं कर्मचारी हाथ के दस्ताने पहन सकते हैं। सभी दुकानदार दुकान के सभी स्थानों की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। सभी दुकानदार अपने गर्मी जिनके बुखार, खांसी या सांस लेने की समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज एवं स्वास्थ्य जांच के लिए भेजेंगे। दुकानदार सुनिश्चित करेंगे कि खांसी, सांस लेने में समस्या वाले ग्राहकों को दुकान में प्रवेश ना कराएं। उन्हें इलाज एवं स्वास्थ्य जांच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाने का अनुरोध करें।

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