कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी सीधी कानूनी कार्रवाई….
सरायकेला-खरसावां( संजय मिश्रा) कोरोना संक्रमण को देखते हुए मोहर्रम का त्यौहार भी कोविड-19 गाइडलाइन के तहत मनाया जाएगा। सरायकेला थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में उक्त निर्देश दिए गए।
बैठक की संयुक्त रुप से अध्यक्षता करते हुए सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, सरायकेला अंचलाधिकारी सुरेश कुमार सिन्हा एवं सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार ने मौके पर शांति समिति के सदस्यों को कोविड-19 गाइडलाइन की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान सिर्फ धार्मिक परंपराओं का निर्वाहन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर किया जाएगा। इस दौरान ना ही कोई मोहर्रम का जुलूस निकलेगा और ना ही डीजे बजेगा। इसके साथ ही भीड़ भाड़ करने पर भी पाबंदी लगाई गई। बताया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक चिन्हित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेंगे। इसके साथ ही प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी। जिसमें किसी भी तरह के गलत और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट कर्ता पर आईटी एक्ट के तहत त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सभी से अपील की गई कि इस दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के गलत पोस्ट ना डालें। और ना ही आए हुए किसी गलत पोस्ट को शेयर करें। आए हुए किसी भी गलत पोस्ट की जानकारी तुरंत पुलिस प्रशासन को दें। साथ ही अपील किया गया कि किसी भी प्रकार का अफवाह नहीं फैलाया जाए। और ना ही किसी अफवाह का हिस्सा बने। अन्यथा ऐसे कृत्य में शामिल होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कहा गया कि किसी भी अफवाह की सत्यता की जांच प्रशासन से करते हुए इसकी सूचना भी तुरंत प्रशासन को दी जाए। ताकि ऐसे आप वहां पर नियंत्रण करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सके। बैठक में सरायकेला क्षेत्र अंतर्गत 4 मोहर्रम अखाड़ा समिति के प्रतिनिधि सहित, एसआई आलोक कुमार, एएसआई प्रेमलता, जलेश कवि, निर्मल आचार्य, प्रेम अग्रवाल, दिलीप शंकर आचार्य, सुदीप पटनायक, शंकर शंभू अग्रवाल, खलील अहमद सहित अन्य उपस्थित रहे।