सड़क दुर्घटना पर झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ने लिया
स्वत: संज्ञान; मृतकों के परिजनों को पहुंचाई गई विधिक सहायता।
सरायकेला। बीते बुधवार की देर रात सरायकेला-कांड्रा मुख्य मार्ग पर हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना पर झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति दिलीप योगी, श्रवण योगी और सीताराम मुंडा के परिवार को विधिक सहायता अविलंब उपलब्ध कराया जाए। न्यायमूर्ति के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विजय कुमार ने सचिव कुमार क्रांति प्रसाद को अविलंब कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार स्वयं सचिव कुमार कांति प्रसाद के साथ सभी मृतक के परिवारजनों के साथ मुलाकात की। और उन्हें सांत्वना देते हुए यह आश्वस्त किया कि विधि सम्मत सरकारी योजना के अंतर्गत जो भी मुआवजा उचित होगा, उन्हें अविलंब दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कार्रवाई करते हुए तीनों परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना (आपदा प्रबंधन विभाग) के अधिसूचना के अनुसार 1 लाख सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन को संबंधित विभाग को अग्रसारित किया जा रहा है। साथ ही इन तीनों के परिवार को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मुआवजा और अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इसके साथ ही मृत व्यक्ति के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा के अंतर्गत भी न्यायालय से उचित मुआवजा दिलाने हेतु वाद दायर करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।