
जन-उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच है स्थायी लोक अदालत : डालसा


Arjun Kumar…..✍️
रांची । झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची द्वारा संचालित 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत रविवार को सोनाहातू प्रखंड के हारीन पंचायत स्थित हारीन गांव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने ग्रामीणों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं (विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से) योजना, 2024 की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के पीड़ितों एवं उनके परिवारों को त्वरित न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता तथा आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान पीएलवी ने स्थायी लोक अदालत एवं जन-उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, परिवहन सहित अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित, सरल एवं सुलभ समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नियमित न्यायालय जाने से पहले ऐसे मामलों में सादे कागज पर बिना किसी न्याय शुल्क के स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। पीएलवी रामचंद्र केशरी ने आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में पीएलवी कपिलदेव प्रसाद केशरी, रामेश्वर चौधरी, रूपनारायण सिंह मुंडा, भोलानाथ महतो, आरती कुमारी, आशिक राज महतो सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

