
मोटर वाहन दुर्घटना एवं दुष्कर्म पीड़ित मुआवजा की जानकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को

Arjun Kumar Pramanik…….✍️
रांची : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा-निर्देश पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के मार्गदर्शन एवं सचिव राकेश रौशन की देखरेख में आज दिनांक 02 फरवरी 2026 को सोनाहातू प्रखंड के हिसादीह पंचायत अंतर्गत चोकाहातू गांव में “विधिक सेवा आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में पीएलवी कुमारी इंदूबाला, कपिलदेव प्रसाद, रामेश्वर चौधरी, भोलानाथ महतो, आशिक राज महतो, रूपनारायण सिंह मुंडा सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएलवी कपिलदेव प्रसाद ने लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता (फ्री लीगल एड) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किन-किन लोगों को विधिक सेवा का लाभ मिलता है तथा महिलाओं एवं बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही मोटर वाहन दुर्घटना में मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उन्होंने बाल विवाह, बाल मजदूरी, शिक्षा का अधिकार तथा उससे जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। दुष्कर्म पीड़िता को मिलने वाले मुआवजा एवं उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। ज्ञात हो कि पीएलवी रामेश्वर चौधरी द्वारा सोनाहातू क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी गईं तथा उनके समाधान के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों के बीच लीफलेट एवं पम्पलेट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएलवी कुमारी इंदूबाला ने गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों को वृद्धा पेंशन, मजदूर निबंधन कार्ड एवं इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। भोलानाथ महतो ने मध्यस्थता, लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला। रूपनारायण सिंह मुंडा एवं आशिक राज महतो ने बताया कि आगामी 14 मार्च 2026 को व्यवहार न्यायालय, रांची में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित लोगों के बीच कानूनी पुस्तिकाएं, पम्पलेट एवं लीफलेट वितरित किए गए तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

