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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा के बिन्दू
पर सुनवाई टली….
सरायकेला Sanjay : गम्हरिया थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले पर एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी लादेन को 12 नवंबर को दोषी करार दिया था। सजा की बिंदु पर सुनवाई शनिवार को होनी थी। लेकिन सुनवाई को 22 नवंबर के लिए टाल दिया गया है। लादेन पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पीड़िता की मां ने आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले पर र्प्याप्त साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 376 व पोक्सो एक्ट चार के तहत दोषी करार दिया गया है।
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