Spread the love

Ranchi – झारखंड सरकार ने अनलाॅक 2.0 का ऐलान कर दिया है । अनलाॅक 2.0 में कुछ पाबंदियां के साथ-साथ कई छूट भी दी गयी है. अब राज्य में जहां सप्ताहिक लॉकडाउन होगा वहीं आगामी 16 जून तक मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. परन्तु जमशेदपुर को लाॅकडान के दायरे में रखा गया है, साथ ही राज्य के अन्य सभी जिलों में दुकानों के बंद करने के समय में भी बदलाव हुआ है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.

Advertisements
Advertisements

क्या है झारखण्ड सरकार के लाॅकडाउन और अनलाॅक – 2.0 की निर्णय :.-

  1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी ।
  2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, Gymnasium और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे
    अपराह्न तक खुल सकेंगी ।
  3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे ।
  4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद
    रहेंगी स स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे ।
  5. रेस्तरां से भोजन की होम Delivery के साथ Take Away की भी अनुमति प्रदान की गई ।
  6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, Banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे ।
  7. स्टेडियम, Gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे ।
  8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ।
  9. आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी ।
  10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा ।
  11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ।
  12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे ।
  13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी ।
  14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी ।
  15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी ।
  16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी ।
  17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे
    राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा ।
  18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम Gquarantine अनिवार्य होगा ।
  19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है ।
  20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही
    की जाएगी ।
Advertisements

You missed