Spread the love

सरायकेला-खरसावां – “दुनिया वालों सुन लो ये आवाज, हमारा गांव हमारा राज” और “लोकसभा का विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा” के नारों के साथ भादुडीह पंचायत के ग्रामीणों ने संयुक्त ग्राम सभा की। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए जारियाडीह फुटबॉल मैदान में संपन्न हुई संयुक्त ग्राम सभा की अध्यक्षता अनूप महतो ने की। बैठक का संचालन करते हुए विश्वदेव हाँसदा ने बताया कि पूर्णता अनुसूचित जिला सरायकेला खरसावां के प्रखंड सह अंचल चांडिल का ग्राम जारियाडीह में प्रस्तावित क्रिस्टल मेटपॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना नियम विरुद्ध तरीके से की जा रही है। इसकी स्थापना से पूर्व कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृति के लिए ग्राम सभा नहीं किया गया है।

Advertisements
Advertisements

वही फर्जी ग्रामसभा को आधार बनाकर ग्राम जारियाडीह थाना संख्या 272 खाता संख्या 79 ग्राम क्षेत्राधिकार भूमि के प्लॉट संख्या 482, 538, 565, 567, 568, 570, 578 का कुल रकबा 4.36 एकड़ भूमि कंपनी के नाम पर अवैध रूप से लीज आवंटन किया गया है। साथ ही उपायुक्त द्वारा कृषि भूमि का प्रकृति को परती भूमि या बंजर भूमि में बदलकर ग्राम जारियाडीह में अनुसूची जनजातियों किसान परिवारों की रैयती जमीन को क्रिस्टल कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री कृत हस्तांतरण के लिए सहमति दिया गया है, जो जांच का विषय है।


बैठक में बताया गया कि संथाल समुदाय में धान का बीज बुआई से पूर्व “ऐरोक बोंगा” ग्राम में किया जाता है। इसलिए उल्लेखित खाता संख्या 79 भूमि पर जारियाडीह में पूर्वजों द्वारा ऐरोक बोंगा किया जाता रहा है। लेकिन क्रिस्टल कंपनी को अवैध रूप से इमेज पर आवंटन कर देने से समुदाय विशेष को धार्मिक प्रथा मानने से बाधा पहुंचाया गया है। इससे संथाल समुदाय के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है।

बैठक में बताया गया कि क्रिस्टल कंपनी सीएनटी एक्ट 1908, पेसा एक्ट 1996, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 और डालना इको सेंसेटिव जोन में निहित प्रावधान नियमों का खुला उल्लंघन पर स्थापित किया जा रहा है। संयुक्त ग्राम सभा इसका घोर विरोध करते हुए आगामी 29 जून को चांडिल अंचल कार्यालय के समक्ष एकदिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिसमें कंपनी स्थापना की प्रस्तावित योजना को पूरी तरह से रद्द कराने की मांग की जाएगी।

Advertisements

You missed