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भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों तक विधिक सहायता पहुँचाना ही उद्देश्य : अनुप कुमार

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बाल विवाह की रोकथाम को लेकर भी चलाया गया विधिक जागरूकता अभियान

Arjun Kumar Pramanik……..✍️

रांची ।  न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा)  सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर एवं सदस्य सचिव, झालसा कुमारी रंजना अस्थाना के आदेशानुसार न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची  अनिल कुमार मिश्रा-1 के नेतृत्व में तथा डालसा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची की देखरेख में सैनिक मार्केट, एम.जी. रोड, रांची एवं जैप-1, डोरंडा, रांची में नालसा वीर परिवार सहायता योजना–2025 के अंतर्गत केंद्रीय जागरूकता अभियान सह शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर एलएडीसी सदस्य  अनुप कुमार ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों, रक्षा कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवारों तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुँचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से सैनिकों के परिवारों की कानूनी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
कार्यक्रम में एलएडीसी सदस्य  स्वीकृति विनया, पैनल अधिवक्ता  रोहन ठाकुर,  पौलोमी चक्रवर्ती सहित पीएलवी अरुणदीप ठाकुर, प्रहलाद कुमार, ऋषभ कुमार, सुमन देवी, मानव कुमार सिंह, साहिस्ता प्रवीण, नमिता कुमारी, मुन्नी देवी, मो. इमरान, बबुल चिक बड़ाईक, प्रदीप नागा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
ज्ञात हो कि इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य रक्षा कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं, बच्चों एवं अन्य आश्रित परिवारजनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण करना है। योजना के अंतर्गत संपत्ति संबंधी विवाद, पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले, वित्तीय धोखाधड़ी से संरक्षण, उत्तराधिकार से संबंधित मामले, आपराधिक व दीवानी मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है।
डालसा सचिव  राकेश रौशन ने बताया कि इच्छुक लाभार्थी टॉल फ्री नंबर 15100 पर डायल कर, पीएलवी के माध्यम से, झालसा/डालसा कार्यालय में आवेदन देकर अथवा सीधे सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची से संपर्क कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मौसीबाड़ी, ग्वालाटोली, जगन्नाथपुर एवं धुर्वा, रांची में डालसा टीम द्वारा बाल विवाह की रोकथाम एवं निषेध को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। इस दौरान लोगों को बाल विवाह के कानूनी, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। डालसा के पीएलवी ने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही करें तथा पहले उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें।

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