
पोटका : उच्च विद्यालय डालसा ने बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया
रिपोर्ट : अभिजीत सेन
उच्च विद्यालय गीतिलता में डालसा ने दी विधिक जानकारी बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया ।
डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी के निर्देशानुसार मनोज कुमार (LADC.jsr) के द्वारा विद्यार्थियों को दी गई विधिक जानकारी सर्व प्रथम डालसा के गठन उसके कार्य और उद्देश्य से बच्चों को अवगत कराया गया।
हमारे देश के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों,गुड टच बेड टच, शिक्षा के अधिकार, पॉक्सो एक्ट के बारे में बताते हुए कहा गया कि, अगर किसी नाबालिग बच्चों के ऊपर कोई यौन अपराध होता है तो (लैगिंक अपराधों से बच्चों की संरक्षण अधिनियम 2012) के तहत दोषी को उसके कु कृत्य के अनुसार तीन साल कारावास से ले कर आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी देने का प्रावधान है। ऐसी मामलों की सुनवाई जल्दी होती है और ये गैर जमानत मामलें हैं।वर्षों से हमारे समाज में पल रहे अंधविश्वास, डायन प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी, नशा मुक्ति, मानव तस्करी, साइबर क्राइम आदि के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही स्पॉनशरसिफ, शिशु प्रोजेक्ट, पीड़ित मुआवजा योजना, नालसा का निःशुल्क कानूनी सलाह परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस सेवा 100/112,महिला उत्पीड़न के 181, साइबर सेल 1930 हेल्पलाइन नंबर साझा की गई एवं जरूरत पड़ने पर इन नंबरों से मदद लेने के लिए कहा गया। गीतिलता गांव में भी पहुंच कर डालसा की टीम ने ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया। एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दिया।मौके पर मनोज कुमार (LADC.jsr) विद्यालय के प्रधान अध्यापक नील मोहन भंज एवं ग्रामीणों में पंचायत समिति सदस्य चरण सिंह, जमशेदपुर के पी एल वी अरुण रजक, सुजय दत्ता, बालेश्वर दास साथ में पोटका के पी एल वी चयन कुमार मंडल, डोबो चकिया, छाकु माझी, ललिता पुरान, मीरा मंडल, दुलाल चंद्र मंडल, सबिता सोरेन, कुरुमीता मुर्मू आदि उपस्थित थे।
