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पीडीजे की अदालत में हत्या के

आरोपी धीरज कुमार सिंह को सुनाई

सश्रम आजीवन कारावास की सजा..

सरायकेला Sanjay । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने हत्या के मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी धीरज कुमार सिंह को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा ₹5000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। आदित्यपुर थाना में 6 मार्च 2021 को मांझी टोला निवासी मृतक संतोष कुमार पांडे की पत्नी अनीता देवी द्वारा उसी टोला के धीरज कुमार सिंह पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

दर्ज मामले में अनीता देवी ने बताया था कि 5 मार्च 2021 को दोपहर 12:00 बजे के आसपास बगल के रहने वाले धीरज कुमार सिंह घर पर आया। तथा संतोष पांडे को अपने साथ बुलाकर ले गया। थोड़ी देर बाद अनीता के पुत्र आयुष ने बताया कि धीरज द्वारा उसके पिता संतोष के साथ मारपीट की जा रही है। इसके बाद अनीता ने भट्टा जाकर देखा कि उसके पति को धीरज कुमार सिंह द्वारा पत्थर तथा लात -घुसा से पीटा जा रहा है।

उसने आसपास के लोगों को आवाज दी तो धीरज वहां से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल संतोष पांडे को एमजीएम जमशेदपुर अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान दूसरे दिन 6 मार्च 2021 को पूर्वाहन 11:30 बजे उनकी मौत हो गई।

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